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सरकारी स्कीम; 2.27 करोड़ अयोग्य लाभार्थी मुफ़्त रेशन स्कीम से बाहर

स्कीम का मकसद और बाहर किए गए लाभार्थियों की संख्या ; सरकार ने यह पक्का करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं कि केंद्र सरकार की मुफ़्त भोजन बांटने की स्कीम (नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट – NFSA के तहत) का फ़ायदा सिर्फ़ योग्य लोगों को ही मिले। केंद्रीय फ़ूड सेक्रेटरी से मिली जानकारी के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों में देश भर से करीब 2.27 करोड़ अयोग्य लाभार्थियों को इस स्कीम से बाहर किया गया है। केंद्र सरकार ने यह फ़ैसला स्कीम की शुद्धता और सही तरीके से लागू करने के लिए लिया है। नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत, गरीबों को हर महीने 5 kg अनाज (गेहूं और चावल) दिया जाता है, लेकिन देखा गया कि अयोग्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं।

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अयोग्यता तय करने के क्राइटेरिया

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