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किसान सम्मान निधि; नये रजिस्ट्रेशन शुरू, जल्दी करो अवेदन

किसान सम्मान निधि; योजना के तहत नए बेनिफिशियरी के रजिस्ट्रेशन की मंज़ूरी के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक एक तय प्रोसेस और नियम लागू किए गए हैं। इस स्कीम के तहत नए रजिस्ट्रेशन के लिए दो मुख्य क्राइटेरिया हैं: जिन बेनिफिशियरी के लैंड रिकॉर्ड (बदलाव) 1 फरवरी, 2019 से पहले हुए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है; या जिन किसानों को 1 फरवरी, 2019 के बाद विरासत में ज़मीन मिली है, वे सेल्फ-रजिस्टर कर सकते हैं। केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन की तारीख से दो महीने के अंदर सेल्फ-रजिस्टर्ड एप्लीकेशन को मंज़ूर या रिजेक्ट करना ज़रूरी है।

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इन सेल्फ-रजिस्टर्ड एप्लीकेशन को मंज़ूर या रिजेक्ट करने का आखिरी अधिकार तालुका लेवल पर तालुका एग्रीकल्चर ऑफिसर (नोडल ऑफिसर) और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को दिया गया है। इस प्रोसेस में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहसीलदार और रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि भले ही उनके पास लॉगिन की सुविधा हो, लेकिन वे इन एप्लीकेशन को मंज़ूर न करें।

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