HSRP नंबर प्लेट: 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने की समय सीमा 30 नवंबर, 2025 तय की गई है। इस नियम का पालन न करने पर वाहन मालिकों को 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों के लिए HSRP अनिवार्य कर दिया है। अब तक यह समय सीमा तीन बार बढ़ाई जा चुकी है। अप्रैल, जून और अगस्त के बाद अब यह समय सीमा नवंबर के अंत तक निर्धारित की गई है।
हालांकि, मुंबई और राज्य के लाखों वाहन मालिकों ने अभी तक यह नंबर प्लेट नहीं लगवाई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार इस समय सीमा को फिर से बढ़ाएगी। हालाँकि, परिवहन विभाग द्वारा अभी तक कोई नई समय सीमा घोषित नहीं की गई है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विनोद सेज ने स्पष्ट किया है कि 30 नवंबर, 2025 ही समय सीमा है। इसके बाद भी नंबर प्लेट न लगवाने पर
◆HSRP नहीं लगवाया, लेकिन आवेदन किया तो ₹1,000 का जुर्माना
◆HSRP नहीं लगवाया, आवेदन नहीं किया तो ₹10,000 का जुर्माना
HSRP के नाम पर कई लोगों द्वारा फर्जी वेबसाइटों और एजेंटों के ज़रिए धोखाधड़ी की खबरें आई हैं। इसलिए परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि नंबर प्लेट के लिए केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट से ही आवेदन करें।
पहले HSRP लगवाने के लिए फिटमेंट सेंटर न होने के कारण दिक्कतें आती थीं, लेकिन अब 20 से ज़्यादा आधिकारिक फिटमेंट सेंटर स्थापित हो गए हैं। इसलिए वाहन मालिकों को आखिरी समय तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए, वरना जुर्माना भरने की नौबत आ सकती है।
राज्य में अभी तक केवल 40 प्रतिशत वाहनों में ही HSRP लग पाई है। इसलिए सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या सरकार इस समय सीमा को जनवरी 2026 तक बढ़ाएगी। हालाँकि, अगर कार्रवाई 30 नवंबर के बाद शुरू होती है, तो देरी से गाड़ी लगवाने वाले मालिकों की जेब ज़रूर हल्की होगी। इसलिए सावधान रहें और जल्द से जल्द अपने वाहन पर HSRP लगवा लें।